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सुप्रीम कोर्ट ने RJD के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता बहाल की, उपचुनाव की अधिसूचना रद्द

RJD MLC Sunil Singh News: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के मामले में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनकी सदस्यता को बहाल करने का आदेश देते हुए विधान परिषद उपचुनाव की अधिसूचना को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने यह फैसला अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए सुनाया और कहा कि एमएलसी पर की गई कार्रवाई अत्यधिक सख्त थी.

नीतीश कुमार के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी
सुनील सिंह ने 13 फरवरी 2024 को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें विधान परिषद से निलंबित कर दिया गया था. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि राजनीति में इस तरह का हास्य स्वीकृत है और सदन में अभिव्यक्ति की आज़ादी भी महत्वपूर्ण है.

आयोग की रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई

जेडीयू के एमएलसी भीष्म सहनी ने सुनील सिंह की टिप्पणी की शिकायत की थी, जिसके बाद विधान परिषद की आचार समिति ने मामले की जांच की. समिति की रिपोर्ट में सुनील सिंह के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी.

गोपाल कृष्ण

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