Toll Tax Rule: केंद्र सरकार ने टोल नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नए नियम में अगर आपका घर किसी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर की परिधि में हैं तो आपको नेशनल हाईवे पर चलते हुए संबंधित टोल प्लाजा पर बार-बार टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा, हर जगह टोल प्लाजा पर रुकने का झंझट भी खत्म हो जाएगा. सैटेलाइट के जरिए टोल टैक्स की वसूली होगी. इसके लिए सरकार ने 4 हाईवे पर ट्रायल भी कर लिया है.
नियम के मुताबिक 20 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले लोगों का 300 रुपये में और 10 किलोमीटर की परिधि में रहने वालों का महज 150 रुपये में मंथली फास्टैग बन सकता है. जिसके बाद हर बार वे टोल प्लाजा पर बिना रुके निकल सकते हैं. ऐसे में उनके फास्टैग एकाउंट से टोल टैक्स का कोई चार्ज नहीं कटेगा. यानि महज 300 रुपये महीने में एक बार भरकर अनलिमिटेड ट्रिप कर सकते हैं.
दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 को संशोधित कर GPS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह शुरू करने का ऐलान किया है. आपको बता दें कि सरकार इस नए तरीके में GPS पर आधारित होगा. GPS के सहारे सैटेलाइट से टोल टैक्स लिया जाएगा. जैसे ही 20KM की दूरी पूरी होगी, टोल ऑटोमैटिक कट जाएगा.
नोटिफिकेशन के मुताबिक, गाड़ियों पर पहले GPS इंस्टॉल कराया जाएगा. GNSSOBU वाली गाड़ियों के लिए एक स्पेशल लेन तैयार की जाएगी और अगर अन्य वाहन इस लेन पर आते हैं तो उनसे दोगुना टोल वसूल किया जाएगा. वहीं जिन गाड़ियों पर नेशनल परमिट नहीं है, उन्हें एक दिन में दोनों तरफ 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए छूट दी जाएगी.
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सैटेलाइट सिस्टम पहले GPS से आपके गाड़ी की दूरी का पता करेगा, फिर आपके नंबर प्लेट, फास्टैग या अन्य चीज को रिकॉन्गनाइज करके टोल काटेगा. टोल की कटौती ऑटोमैटिक हो जाएगी. टोल कटने के बार SMS के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी.
-भारत एक्सप्रेस
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