अब एक्सप्रेस-वे पर 20KM तक नहीं देना होगा कोई टोल, अब आ गया ये नया GNSS सिस्टम, जानें कैसे करेगा ये काम
Toll Tax Rule: केंद्र सरकार ने टोल नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नए नियम में अगर आपका घर किसी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर की परिधि में हैं तो आपको नेशनल हाईवे पर चलते हुए संबंधित टोल प्लाजा पर बार-बार टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है.