नई दिल्ली: आयकर विभाग (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए रेजिडेंट व्यक्तियों (Resident Individuals) के लिए विलंबित (Belated) और संशोधित (Revised) आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. पहले यह तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस संबंध में सर्कुलर नंबर 21/2024, दिनांक 31 दिसंबर 2024 को जारी किया है.
विलंबित रिटर्न (Belated Return)
यदि कोई करदाता आयकर रिटर्न समय सीमा (31 जुलाई, 2024) तक दाखिल नहीं कर पाता है, तो उसे विलंबित रिटर्न के रूप में दायर किया जा सकता है.
संशोधित रिटर्न (Revised Return)
यदि रिटर्न दाखिल करते समय कोई गलती हो जाती है, तो उसे ठीक करने के लिए संशोधित रिटर्न दायर किया जा सकता है.
CBDT ने करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और तकनीकी या अन्य कारणों से समय पर रिटर्न दाखिल न कर पाने वाले व्यक्तियों को राहत देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है.
नए बदलावों का लाभ किसे होगा?यह निर्णय उन रेजिडेंट व्यक्तियों के लिए फायदेमंद होगा जो किसी कारणवश निर्धारित समय तक अपना विलंबित या संशोधित रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे. तिथि बढ़ने से करदाता को अपने कर रिकॉर्ड को सही और अपडेट करने का अतिरिक्त समय मिलेगा.
CBDT ने कहा है कि यह निर्णय करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. इससे न केवल कर अनुपालन में वृद्धि होगी, बल्कि करदाताओं को अपनी कर देयताओं को पूरा करने में सहूलियत मिलेगी.
तिथि बढ़ने का यह निर्णय करदाताओं के लिए बड़ी राहत है. यह कदम आयकर अनुपालन में पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक और सकारात्मक पहल है. करदाता इस अतिरिक्त समय का उपयोग कर अपने वित्तीय रिकॉर्ड को सही तरीके से अपडेट कर सकते हैं और समय पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं.
आखिरी तारीख: अब 15 जनवरी 2025. इसे नजरअंदाज न करें और समय पर अपना रिटर्न दाखिल करें!
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-भारत एक्सप्रेस
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