ट्रैफिक सेंटिनल ऐप
Delhi Police App: दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ-साथ एक बड़ा शहर भी है. यहां रोज लाखों तादाद में बाहर से लोग आते हैं और अपना काम पूरा कर वापस चले जाते हैं. ऐसे में जितने लोग होंगे गाड़ियां भी उतनी ही बढ़ेंगी. दिल्ली में हर रोज कई सारी सड़क दुर्घटनाएं होती है और इसका कारण है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन.
इसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपना एक ऐप ट्रैफिक सेंटिनल लॉन्च किया था जिससे कि लोग ट्रैफिक पुलिस की मदद कर सके और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की जानकारी पुलिस के साथ ऑनलाइन शेयर कर सकें. अब इसे लेकर दिल्ली के एलजी ने एक बड़ी घोषणा कर दी है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.
दिल्ली में बढ़ते दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम ट्रैफिक सेंटिनल ऐप है. इस एप का इस्तेमाल करके आप हर महीने 50 हजार रुपये का इनाम दिल्ली पुलिस से ले सकते हैं. इसके लिए दिल्ली के एलजी ने घोषणा की है जिसके बाद से ऐप के यूजर्स की संख्या में अचानक इजाफा देखने को मिला है. ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर अजय चौधरी ने बताया कि पिछले गुरुवार को एलजी ने रिवॉर्ड स्कीम की घोषणा की थी, जिसके बाद केवल तीन दिनों के अंदर ही करीब 600 नए लोगों ने इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया था.
Traffic Prahari App की मदद से लोग अपने आसपास जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन लोगों की फोटो खींचकर और वीडियो बनाकर इस ऐप के जरिए रिपोर्ट कर पाएंगे. इसका मतलब यह हुआ कि ये ऐप दिल्ली पुलिस के आंख और कान के रूप में काम करेगा. इसके अंतर्गत पुलिस ने 1 सितंबर से मंथली रिवॉर्ड स्कीम शुरू की है जिसके तहत जो भी यूजर उचित और सक्रिय रूप से इस ऐप का इस्तेमाल करेगा उसे उसी के हिसाब से रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे.
इस ऐप को फिर से लॉन्च करने के पीछे का मकसद ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना है और इस काम में अब आप भी दिल्ली पुलिस की मदद कर पैसे कमा सकते हैं. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की रिपोर्ट करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए 10 हजार से 50 हजार तक का इनाम भी दिया जाएगा.
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अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल करने चाहते हैं तो सबसे पहले मोबाइल ऐप्लिकेशन को डाउनलोड करना होगा, फर्स्ट टाइम यूजर्स को मोबाइल नंबर के जरिए ऐप पर रजिस्टर करना होगा. इसके अलावा ऐप पर रजिस्टर करने के बाद आप ऐप के जरिए उन लोगों की फोटो या वीडियो बनाकर रिपोर्ट कर पाएंगे जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं.
फोटो-वीडियो पोस्ट करने के अलावा आपको कुछ बेसिक जानकारी जैसे टाइम, डेट, जगह और व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर यानी वाहन का नंबर और किस नियम को तोड़ा गया है, ये सभी जानकारी देनी होगी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पास रिपोर्ट किए गए केस को अप्रूव या रिजेक्ट करने की ऑथोरिटी होगी.
-भारत एक्सप्रेस
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