आपके ईपीएफ (Employees Provident Fund) दावे को ऑनलाइन रिजेक्ट होने के कई कारण हो सकते हैं. इनमें से कुछ सामान्य कारण हैं. आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी में कोई गलती या कमी हो सकती है, जैसे कि बैंक खाता विवरण, सदस्य का विवरण या रोजगार से संबंधित जानकारी इसके अलावा, अगर आपका UN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) डिएक्टिवेटेड है या वह पीएफ से मेल नहीं खाता, तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. इसके अलावा, यदि आप जो राशि निकालना चाहते हैं, वह आपके पीएफ खाते में मौजूद नहीं है, तो भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.
सबसे पहले, जब आपका पीएफ दावा रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको इसकी वजह जाननी जरूरी है. यह जानकारी आपको पीएफ क्लेम की स्थिति में मिल सकती है. कारण जानने के बाद आप उसे सुधार सकते हैं और फिर से आवेदन कर सकते हैं. ध्यान रखें कि फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद, आप एक या दो दिन के भीतर दोबारा आवेदन कर सकते हैं.
अगर आपके दावे को किसी कारण से अस्वीकार किया गया है, तो आपको EPFO द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करना होगा. उदाहरण के लिए, यदि आपका दावा इसलिए रिजेक्ट हुआ है क्योंकि चेक पर नाम नहीं है, तो आप बैंक से नई चेकबुक ले सकते हैं या बैंक पासबुक जमा कर सकते हैं.
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-भारत एक्सप्रेस
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