PF Rejection
ऑनलाइन ईपीएफ क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है?
आपके ईपीएफ (Employees Provident Fund) दावे को ऑनलाइन रिजेक्ट होने के कई कारण हो सकते हैं. इनमें से कुछ सामान्य कारण हैं. आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी में कोई गलती या कमी हो सकती है, जैसे कि बैंक खाता विवरण, सदस्य का विवरण या रोजगार से संबंधित जानकारी इसके अलावा, अगर आपका UN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) डिएक्टिवेटेड है या वह पीएफ से मेल नहीं खाता, तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. इसके अलावा, यदि आप जो राशि निकालना चाहते हैं, वह आपके पीएफ खाते में मौजूद नहीं है, तो भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.
कब और कैसे कर सकते हैं रिक्लेम?
सबसे पहले, जब आपका पीएफ दावा रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको इसकी वजह जाननी जरूरी है. यह जानकारी आपको पीएफ क्लेम की स्थिति में मिल सकती है. कारण जानने के बाद आप उसे सुधार सकते हैं और फिर से आवेदन कर सकते हैं. ध्यान रखें कि फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद, आप एक या दो दिन के भीतर दोबारा आवेदन कर सकते हैं.
अगर आपके दावे को किसी कारण से अस्वीकार किया गया है, तो आपको EPFO द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करना होगा. उदाहरण के लिए, यदि आपका दावा इसलिए रिजेक्ट हुआ है क्योंकि चेक पर नाम नहीं है, तो आप बैंक से नई चेकबुक ले सकते हैं या बैंक पासबुक जमा कर सकते हैं.
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रिक्लेम के लिए प्रक्रिया
- UN सदस्य पोर्टल पर लॉग इन करें: अपनी UNआईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल में लॉग इन करें.
- क्लेम फॉर्म चुनें: ऑनलाइन सेवा अनुभाग से, फॉर्म 19, 10C या 31 पर क्लिक करें और आवेदन करें.
- बैंक खाता विवरण भरें: अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करें और इसे कंफर्म करने के लिए फिर से दर्ज करें.
- फॉर्म भरें: क्लेम के प्रकार के अनुसार फॉर्म भरें और अपना पता एवं अन्य जरूरी जानकारी भरें.
- दस्तावेज अपलोड करें: संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें, जैसे कि आधार, पैन कार्ड आदि.
- ओटीपी वेरिफायिंग: आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और आवेदन को सबमिट करें.
- प्रगति की निगरानी करें: आवेदन सबमिट करने के बाद, EPFO पोर्टल पर जाकर अपनी आवेदन की स्थिति ट्रैक करें.
- इस प्रक्रिया के द्वारा, आप अपना पीएफ क्लेम दोबारा आवेदन कर सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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