इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में 6जूलाई को मोहर्रम के समय 54गुणे 15फीट का ताजिया निकालने की अनुमति की मांग में दाखिल याचिका पर यह कहते हुए हस्तक्षेप से इंकार कर दिया कि केवल काल्पनिक आशंका को लेकर याचिका दाखिल नहीं की जा सकती.
कोर्ट ने कहा कि याची ने स्वयं माना कि पुलिस ने कोई लिखित आदेश नहीं दिया है.थाना कोतवाली की 22जून 25की नोटिस में कहा गया है कि ताजिया निकालते समय ऐसे कोई क्रियाकलाप न किए जाय जिससे कानून व्यवस्था भंग होती हो.ताजिया निकालने पर रोक नहीं है.
इसपर याची ने संबंधित अधिकारी के समक्ष पिछले वर्ष की तरह 54गुणे 15फीट का ताजिया निकालने की अनुमति की अर्जी दाखिल करने की छूट दी जाय.जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और याचिका निस्तारित कर दी.
यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ ने आफताब हुसैन व एक अन्य की याचिका पर दिया है. याची का कहना था उसे बड़ा ताजिया निकालने से रोका जा रहा है.विगत वर्ष बड़ा ताजिया निकाला गया था. कोई लिखित आदेश न होने के कारण कोर्ट ने इसे याची की काल्पनिक आशंका करार दिया.
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भारत एक्सप्रेस
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