दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद जिया उर रहमान के संभल स्थिति आवास में लगभग दो करोड़ के बिजली बिल बकाया भुगतान की मांग में जारी 15 मई 2025 की नोटिस पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने सपा सांसद को कहा है कि वह दो सप्ताह के भीतर 6 लाख रुपए अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, संभल के कार्यालय जमा करेंगे. कोर्ट ने पैसा जमा करने पर तत्काल प्रभाव से विद्युत कनेक्शन बहाल करने का निर्देश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति एस डी सिंह एवं न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने सपा सांसद जियाउर्रहमान की याचिका पर पारित किया है.
हाईकोर्ट ने पावर कारपोरेशन के अधिवक्ता व सरकारी अधिवक्ता को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है तथा याचिका पर सुनवाई के 2 जुलाई 25 की तारीख नियत की है.
सपा सांसद के अधिवक्ता विधान चंद्र राय का कहना था कि याची से 4 हजार 138 दिन पुराना असेसमेंट किया गया है. कहा गया है कि 12 वर्ष पुराना असेसमेंट करने का अधिकार नहीं है. कहा गया था कि 365 दिन तक का असेसमेंट करने का अधिकार है. अधिवक्ता की बहस थी कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ऐसा आदेश पारित कर कानूनी गलती की है.
मामले के अनुसार अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड संभल ने 15 मई 25 को आदेश पारित कर याची के खिलाफ 1 करोड़ 91 लाख की मांग की थी. यह 4 हजार 138 दिन पुराना बिजली बिल भुगतान की मांग की गई थी.
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-भारत एक्सप्रेस
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