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Jia Ur Rahman electricity bill

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद जिया उर रहमान को बड़ी राहत देते हुए दो करोड़ के पुराने बिजली बिल पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने छह लाख जमा करने पर विद्युत कनेक्शन बहाल करने का आदेश दिया है.