UP News: उत्तर प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारियों को ट्रैफिक नियमों की अनदेखी महंगी पड़ सकती है. मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बुधवार से शुरू हुए 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके अंतर्गत, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के दफ्तर आने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि जो भी सरकारी कर्मचारी बिना हेलमेट या सीट बेल्ट लगाए पाए जाएंगे, उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा. इस निर्देश को सभी सरकारी विभागों में लागू करने के लिए कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से आगाह किया जाएगा, साथ ही कार्यालयों में चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाएंगे. दफ्तरों में तैनात सुरक्षाकर्मियों को खास निर्देश दिए गए हैं कि वे इस नियम का कड़ाई से पालन करवाएं, साथ ही सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी. यदि किसी कर्मचारी ने इन नियमों का उल्लंघन किया, तो उसकी उपस्थिति दर्ज नहीं की जाएगी.
यह कदम उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत उठाया गया है. मुख्य सचिव ने बताया कि सड़क हादसों में लगातार हो रही मौतें सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं, इसलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट को अनिवार्य करते हुए सख्ती बरतने का निर्णय लिया गया है.
सड़क दुर्घटनाओं में कई बार हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनने की लापरवाही के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है. पिछले कुछ वर्षों में यातायात के साधनों में वृद्धि के साथ-साथ ऐसी दुर्घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है.
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-भारत एक्सप्रेस
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