दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई टली. दिल्ली हाई कोर्ट 20 अप्रैल को करेगा मामले की सुनवाई. हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में प्रधानमंत्री केयर ट्रस्ट ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड सरकारी फंड नहीं है… इसीलिए पीएम केयर्स फंड आरटीआई के तहत सार्वजनिक प्राधिकार की परिभाषा में नहीं आता है..
साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपे गए एक विस्तृत हलफनामे में प्रधानमंत्री केयर ट्रस्ट की ओर से कहा गया- पीएम केयर्स फंड भारत के संविधान, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत नहीं बनाया गया है. यह ट्रस्ट किसी सरकार द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित नहीं है. ट्रस्ट के कामकाज में किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।
Surya Gochar in Scorpio: सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो चुका है. सूर्य के…
संजू सैमसन और तिलक वर्मा की रिकॉर्ड साझेदारी और अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी ने…
Jhansi Hospital Fire: झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू, पीएम मोदी…
Lakshmir Bhandar Scheme: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की ओर से लक्ष्मी भंडार स्कीम…
Jhansi Medical College Fire: झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन वार्ड में शुक्रवार…
झांसी के महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष में शुक्रवार…