अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी का लाभ उठाने से रोकने के लिए सरोगेसी कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है
– सरोगेसी कानून, 2021 के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है जिसमें अविवाहित महिलाओं को ‘इच्छुक महिला’ की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा गया है
– दरअसल कानून के तहत इच्छुक महिलाओं में भारतीय महिलाएं शामिल हैं जो 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच विधवा या तलाकशुदा हैं और जो सरोगेसी का लाभ उठाने का इरादा रखती हैं
– जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अपने आदेश में अविवाहित महिला द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि
याचिका की एक प्रति एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
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