आगरा: ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यापारिक गतिविधियां बंद करने के मामले में सुनवाई. ताज के पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से मिली कुछ समय को राहत. जस्टिस कौल ने कुछ समय को राहत देते हुए, 500 मीटर दायरे में आने वाली दुकानें फिलहाल नहीं हटेगी का आदेश दिया. इससे सैकड़ों कारोबारियों को राहत मिली. ताज महल के पश्चिमी गेट मार्केट के कारोबारी एसोसिएशन द्वारा SC में अर्जी दाखिल कर दुकानों को हटाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी.
इससे पहले कोर्ट ने आदेश में बोला था कि ताजमहल की दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यवसायिक गतिविधियों को तुरंत रोके. सफेद संगमरमर के मकबरे के संबंध में आदेश दिया था.
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