(प्रतीकात्मक तस्वीर)
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल (Ravi Agarwal) ने सोमवार (18 नवंबर) को कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित 22.07 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर संग्रह (Direct Tax Collection) लक्ष्य को पार कर जाएगी.
अग्रवाल ने यह भी कहा कि जिन करदाताओं (Taxpayers) ने अपने ITR (Income Tax Return) में अपनी विदेशी आय या संपत्ति (Foreign Income or Assets) का खुलासा नहीं किया है, उनके पास 2023-24 वित्त वर्ष के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है. कर विभाग उन करदाताओं को SMS और Email भेजने की प्रक्रिया में है, जिन्होंने उच्च मूल्य वाली संपत्तियों का खुलासा नहीं किया है.
भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF) में करदाता लाउंज का उद्घाटन करते हुए अग्रवाल ने यह भी कहा कि आयकर कानून (Income Tax Law) की समीक्षा के लिए 6,000 से अधिक सुझाव आए हैं, ताकि इसकी भाषा को सरल और समझने में आसान बनाया जा सके.
अग्रवाल ने कहा, ‘हमें उम्मीद है और हमारा मानना है कि हम कर संग्रह के लिए बजट लक्ष्य को पार कर लेंगे. कॉरपोरेट और गैर-कॉरपोरेट करों से संग्रह बढ़ा है.’ CBDT द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.41 प्रतिशत बढ़कर 12.11 लाख करोड़ रुपये हो गया है. इसमें 5.10 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध कॉरपोरेट कर और 6.62 लाख करोड़ रुपये का गैर-कॉरपोरेट कर (व्यक्तियों, एचयूएफ, फर्मों द्वारा भुगतान किए गए करों सहित) शामिल हैं.
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इस अवधि के दौरान 35,923 करोड़ रुपये का प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) वसूला गया. सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष करों से 22.07 लाख करोड़ रुपये एकत्र करने का लक्ष्य रखा है. इसमें कॉरपोरेट कर से 10.20 लाख करोड़ रुपये और व्यक्तिगत आयकर, कॉरपोरेट कर और अन्य करों से 11.87 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं.
विदेशी संपत्तियों का खुलासा न करने के लिए करदाताओं को सूचित करने के संबंध में अग्रवाल ने कहा कि कर विभाग सूचना के स्वत: आदान-प्रदान के तहत विभिन्न देशों से विदेशी संपत्तियों के बारे में सभी विवरण प्राप्त करता है और ऐसे विवरणों का मिलान आईटीआर में किए गए खुलासे से करता है.
उन्होंने कहा, ‘मूल उद्देश्य करदाताओं को विदेशी संपत्तियों की घोषणा करने के लिए याद दिलाना है. वे 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.’ विदेशी संपत्तियों में विदेशी बैंक खाते, विदेशी नकद मूल्य बीमा, किसी व्यवसाय/इकाई में वित्तीय हित, भारत के बाहर अचल संपत्ति, विदेशी इक्विटी या डेबिट ब्याज, ऐसे खाते जिनमें करदाता के पास हस्ताक्षर करने का अधिकार है और कोई अन्य पूंजीगत संपत्ति शामिल है.
-भारत एक्सप्रेस
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