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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने कहा कि जिन करदाताओं ने अपने ITR में अपनी विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, उनके पास 2023-24 वित्त वर्ष के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है.