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Umesh Pal Murder Case: अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 7 दिनों की रिमांड, पुलिस ने की थी 14 दिनों की मांग

Atiq Ahmad Remand: उमेश पाल हत्या कांड में आज (गुरुवार) को माफिया अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए उसे 7 दिनों की रिमांड पर भेजा है. हालांकि अतीक अहमद के लिए कोर्ट से 14 दिनों की रिमांड मांगी गई थी. उमेश पाल हत्या मामले में नामजद अभियुक्त अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ हत्या में साजिशकर्ता के रूप में यूपी पुलिस को पर्याप्त सबूत मिले हैं. इसी के आधार पर पुलिस ने कोर्ट से 14 दिनों की रिमांड मांगी थी. लेकिन कोर्ट ने अतीक और अशरफ दोनों को ही 7 दिनों की रिमांड पर भेजा है.

जानकारी के मुताबिक, एसटीएफ की टीम ने अपने सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है. रिमांड के दौरान पुलिस उससे उन सभी सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेगी, जो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए हैं.

यह भी पढ़ें- Umesh Pal Murder Case: बेटे की एनकाउंटर में मौत की खबर सुनकर कोर्ट में चक्कर खाकर गिरा माफिया अतीक अहमद, लगे “योगी जिंदाबाद” के नारे

‘अतीक और उसके अशरफ की ज्वाइंट इंटेरोगेशन जरूरी’

प्रयागराज पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि माफिया अतीक और उसके अशरफ की ज्वाइंट इंटेरोगेशन (Joint Interrogation) जरूरी है. क्योंकि अभी कई शूटर्स को पकड़ा जाना बाकी है. इसके साथ ही यह भी पता लगाना है कि अतीक और अशरफ ने कोर्ट ने कैसे इस साजिश को अपने अंजाम तक पहुंचाया. वहीं उसकी पत्नी भी फरार चल रही है. शाइस्ता परवीन और आयशा की भूमिका शूटर्स के मददगारों के तौर पर रही है. इन्होंने हथियारों का इंतजाम कहां से किया और घटना के बाद शूटर्स को फरार कैसे किया इस सभी की पता लगाना है. यूपी एसटीएफ की टीम ने इसके लिए 14 दिनों की रिमांड मांगी थी हालांकि कोर्ट ने केवल को 7 दिन की ही रिमांड दी है.

माफिया अतीक अहमद को जब पेशी के लिए कोर्ट लाया जा रहा था. उसी दौरान सीजेएन कोर्ट के बाहर किसी एक तमाशबीन ने बोतल फेंक कर मारी.

 

अतीक कोर्ट में आया था चक्कर

वहीं इससे पहले अपने बेटे की एनकाउंटर में मौत की खबर सुनते ही अतीक अहमद को कोर्ट में चक्कर आ गया और वह वहीं गिर गया. उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक की आज कोर्ट में आज पेशी हुई थी. जिसकी आज अदालत में सुनवाई चल रही थी. उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक को सुनवाई के लिए गुजरात की साबरमती जेल से यूपी लाया गया है.

– भारत एक्सप्रेस

Rahul Singh

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