Public Examination Bill 2024: लोकसभा में आज (5 फरवरी) पेपर लीक बिल पेश किया गया. इस बिल को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सदन के पटल पर रखा. इस बिल में पेपर लीक और दूसरे के स्थान पर एग्जाम देने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल और एक करोड़ रुपये जुर्माना लगेगा.
बता दें कि देश के तमाम राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले आते रहे हैं. ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने अब ठोस कदम उठाया है. लोकसभा में केंद्र की मोदी सरकार ने एक बिल पेश किया है. जिसमें पेपर लीक को लेकर कठोर कानून और सजा का प्रावधान किया गया है. केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 पेश कर दिया है.
लोकसभा में पेश किए गए सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 को पेश किया गया है. जिसमें पेपर लीक मामले में अपराध सिद्ध होने पर दोषी को 10 साल की कड़ी सजा और 1 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा अगर किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया तो दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. अगर पेपर लीक और नकल कराने में किसी संस्थान की मिलीभगत मिलती है तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूलने के साथ ही उसकी सारी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा.
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इस बिल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देश के तमाम राज्य- राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना में पेपर लीक की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. जिसके चलते परीक्षाओं को रद्द करना पड़ता है. जिसमें समय के साथ ही खर्च बढ़ता है और युवाओं का भविष्य भी खराब होता है. जिसको लेकर इस बिल को पेश किया गया है.
इस बिल के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नीट- मेडिकल एवं इंजीनियरिंग समेत विभिन्न परीक्षाओं को लाया गया है. पेपर लीक और नकल के मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे. सरकार के पास केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपने का अधिकार होगा.
-भारत एक्सप्रेस
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