देश

’10 साल की जेल…1 करोड़ का जुर्माना’, केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किया पेपर लीक बिल, जानें, कितना सख्त होगा कानून

Public Examination Bill 2024: लोकसभा में आज (5 फरवरी) पेपर लीक बिल पेश किया गया. इस बिल को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सदन के पटल पर रखा. इस बिल में पेपर लीक और दूसरे के स्थान पर एग्जाम देने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल और एक करोड़ रुपये जुर्माना लगेगा.

लोकसभा में केंद्र की मोदी सरकार ने पेश किया बिल

बता दें कि देश के तमाम राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले आते रहे हैं. ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने अब ठोस कदम उठाया है. लोकसभा में केंद्र की मोदी सरकार ने एक बिल पेश किया है. जिसमें पेपर लीक को लेकर कठोर कानून और सजा का प्रावधान किया गया है. केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 पेश कर दिया है.

10 साल की कड़ी सजा और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना

लोकसभा में पेश किए गए सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 को पेश किया गया है. जिसमें पेपर लीक मामले में अपराध सिद्ध होने पर दोषी को 10 साल की कड़ी सजा और 1 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा अगर किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया तो दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. अगर पेपर लीक और नकल कराने में किसी संस्थान की मिलीभगत मिलती है तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूलने के साथ ही उसकी सारी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें- Jharkhand Floor Test: चंपई सोरेन की सरकार ने हासिल किया विश्वास मत, पक्ष में पड़े 47 वोट

पेपर लीक की घटनाएं थम नहीं रहीं

इस बिल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देश के तमाम राज्य- राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना में पेपर लीक की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. जिसके चलते परीक्षाओं को रद्द करना पड़ता है. जिसमें समय के साथ ही खर्च बढ़ता है और युवाओं का भविष्य भी खराब होता है. जिसको लेकर इस बिल को पेश किया गया है.

बिल के दायरे में ये परीक्षाएं

इस बिल के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नीट- मेडिकल एवं इंजीनियरिंग समेत विभिन्न परीक्षाओं को लाया गया है. पेपर लीक और नकल के मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे. सरकार के पास केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपने का अधिकार होगा.

-भारत एक्सप्रेस

Shailendra Verma

Recent Posts

PM Modi’s Gifts: Global Diplomacy में भारत की सांस्कृतिक धरोहर की झलक, राज्यों से भेजे गए ये उपहार

देश के विभिन्‍न राज्‍यों में तैयार किए गए गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं…

1 hour ago

जब एक हाथी को भीड़ के सामने दे दी गई थी फांसी, अमेरिका का ये काला इतिहास आपको झकझोर देगा

एक बेघर व्यक्ति को मारने के बदले में भीड़ ने तय किया कि हाथिनी मैरी…

2 hours ago

Delhi: LG ने की CM Atishi की तारीफ, Kerjiwal से इतने गुना बेहतर भी बता दिया

दिल्ली में Aam Aadmi Party की सरकार शासन और नौकरशाही पर नियंत्रण से जुड़े कई…

2 hours ago

केस दर्ज होने के खिलाफ AMU में छात्रों का प्रदर्शन, छात्र संघ चुनाव कराने की मांग पर अड़े

AMU छात्र नेता सलमान गौरी ने कहा, जिन बच्चों का सस्पेंशन किया है उन्हें बहाल…

3 hours ago