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Chhota Shakeel: छोटा शकील के साले आरिफ शेख की इस तरह हुई मौत, टेरर फंडिंग मामले में काट रहा था सजा

Chhota Shakeel Brother-in-law Arif Shaikh: भगोड़े गैंगस्टर छोटा शकील के रिश्तेदार (साले) आरिफ शेख उर्फ आरिफ भाईजान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है. वह टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद था. गिरफ्तारी के बाद से वह आर्थर रोड जेल में सजा काट रहा था. आरिफ ने सीने में दर्द की शिकायत की थी. इसके बाद उसे पुलिस ने इलाज के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है.

मई 2022 में आरिफ शेख (61) को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से ही वह पिछले दो साल से आर्थर रोड जेल में बंद था. उसके ऊपर दाऊद इब्राहिम और शकील समेत दाऊद गिरोह के कई सदस्यों की मदद करने का आरोप लगा था. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की मानें तो आरिफ शेख को शुक्रवार (21 जून) को सांस लेने में तकलीफ और छाती में दर्द होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. आरिफ के रिश्तेदार ने बताया कि उसकी दो बेटियां हैं और उसे कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं थी. उन्होंने कहा, “उसे कोई परेशानी नहीं थी और उसका स्वास्थ्य ठीक था. अधिकारी हमें कुछ नहीं बता रहे हैं और हमने जेजे अस्पताल से जानकारी जुटाई है. ”

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आरिफ ने लगाई थी जमानत की अर्जी

बता दें कि एनआईए ने फरवरी 2022 में नार्को-आतंकवाद, हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, नकली नोटों को सर्कुलेट करने और अन्य आरोपों में कथित संलिप्तता के लिए दाऊद, उसके भाई अनीस और छोटा शकील सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इन लोगों पर आतंकी फंड जुटाने के लिए संपत्ति को कब्जाने और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अल कायदा जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर काम करने का आरोप भी लगाया गया था. तो वहीं शेख पर दाऊद इब्राहिम और शकील समेत दाऊद गिरोह के कई सदस्यों की मदद करने का आरोप लगा था. मीडिया सूत्रों के मुताबिक आरिफ शेख ने गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए अदालत का रुख किया था लेकिन उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दी गई थी. कोर्ट ने कहा था कि वह दाऊद इब्राहिम के संगठित अपराध सिंडिकेट डी-कंपनी का सदस्य था.

-भारत एक्सप्रेस

Archana Sharma

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