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Anti Paper Leak Law: देश में लागू हुआ एंटी पेपर लीक कानून…एक करोड़ लगेगा जुर्माना और इतने साल की होगी सजा

सार्वजनिक परीक्षा में नकल की रोकथाम के लिए दोषियों को 3 साल की सजा होगी.

Anti paper leak law implemented in India

पेपर लीक का विरोध प्रदर्शन करते स्टुडेंट्स-फाइल फोटो-सोशल मीडिया

Anti Paper Leak Law: नीट (NEET) पेपर लीक मामले में देश भर में हो रहे विरोध के बीच भारत में एंटी पेपर लीक कानून-2024 शुक्रवार यानी 21 जून को लागू हो गया है. इसी साल फरवरी में ये कानून संसद में पारित हुआ था जिसको लेकर अब कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है. बता दें कि इस कानून के लागू होने के बाद अब अगर कोई पेपर लीक करने का दोषी पाया जाता है तो उस पर एक करोड़ तक का जुर्माना से लेकर 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है.

बता दें कि कानून के मुताबिक सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है तो वहीं सार्वजनिक परीक्षा में नकल की रोकथाम के लिए दोषियों को 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है.

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इन परीक्षाओं में पेपर लीक का दोषी पाए जाने पर मिलेगी सजा

गौरतलब है कि इन दिनों मेडिकल में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा (NEET) के पेपर लीक मामले में पूरे देश में स्टुडेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. स्टुडेंट्स लगातार परीक्षा रद्द कर फिर से परीक्षा कराए जाने की मांग कर रहे हैं. मालूम हो कि 5 मई को नीट की परीक्षा हुई थी. इस बार की परीक्षा परिणाम ने सभी को चौंका कर रख दिया क्योंकि इस बार एक यो दो नहीं पूरे 67 बच्चों ने टॉप किया है. एक ही केंद्र पर कई बच्चों के टॉप किए जाने की खबर सामने आने के बाद ये परीक्षा संदेह के घेरे में आ गई और विद्यार्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया. यही नहीं यूजीसी नेट में पेपर लीक का मामला भी सामने आया. इसी के बाद सरकार ने इस मामले में बड़ा फैसला लेते हुए शुक्रवार को एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है. इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित सभी कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं होंगी.

कानून में कही गई है ये बात

एंटी पेपर लीक कानून-2024 में कहा गया है कि प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी का लीक होना, सार्वजनिक परीक्षा में अनधिकृत रूप से किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार की सहायता करना और कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना, किसी व्यक्ति, लोगों के समूह या संस्थानों द्वारा किए गए अपराध हैं.

-भारत एक्सप्रेस



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