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Shri Krishna Janmabhoomi: रामनवमी के मौके पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला, ईदगाह परिसर का कराया जाएगा अमीन सर्वे, 17 अप्रैल तक मांगी रिपोर्ट

Shri Krishna Janmabhoomi: रामनवमी के पावन अवसर पर मथुरा से हिंदुओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां पूरा यूपी भगवान राम के जन्मोत्सव की खुशियां मना रहा है और जगह-जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है तो वहीं रामनवमी की पूर्वसंध्या पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर कोर्ट ने अमीन सर्वे कराने का आदेश दे दिया है.

वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद अब मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटी ईदगाह का सर्वे होने की बारी आ गई है. बुधवार को श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण में हिन्दू सेना की मांग पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने ईदगाह परिसर के अमीन सर्वे का आदेश दे दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने इसकी सुनावाई की तारिख 17 अप्रैल को तय की है. साथ ही यह भी आदेश दिया है कि 17 अप्रैल को सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए.

हिंदू सेना की मांग के बाद कोर्ट ने लिया फैसला

सूत्रों के मुताबिक, दूसरी ओर प्रतिवादी पक्ष के अनुसार अदालत में 7 रुल 11 पर सुनवाई की मांग पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर से ईदगाह को हटाने के लिए हिंदू सेना द्वारा दायर वाद में बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन नीरज गौड़ की अदालत में सुनवाई हुई. हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने विगम 8 दिसंबर 2022 को ईदगाह परिसर में अमीन सर्वे की मांग की थी. उनका तर्क था कि औरंगजेब ने ठाकुर केशवराय के मंदिर तोड़कर ईदगाह का निर्माण किया था.

इस पर अदालत ने 8 दिसंबर को ही कोर्ट अमीन सर्वे के आदेश कर दिया था. इसके बाद भी इस प्रकरण में सुनवाई दर सुनवाई चलती रही और कोर्ट अमीन की ईदगाह के सर्वे के लिए नियुक्ति नहीं हो सकी थी, लेकिन बुधवार को यानी रामनवमी की पूर्व संध्या को सुनवाई में वादी पक्ष की ओर से एक और प्रार्थना पत्र लगाया गया. जिसमें विगत 8 दिसंबर में हुए कोर्ट अमीन के ईदगाह परिसर में सर्वे के आदेश के अनुपालन की मांग की गई. दूसरी ओर प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने 7 रुल 11 पर सुनवाई की दलील दी. वादी विष्णु गुप्ता ने बताया कि अदालत ने कहा है कि कोर्ट अमीन की रिपोर्ट विवादित स्थल के मय नक्शा सहित 17 अप्रैल को प्रस्तुत किया जाए.

इस पर वादी पक्ष ने भी कहा कि सुनवाई के दौरान 7 रुल 11 पर भी बहस हो, लेकिन पूर्व में अमीन सर्वे के आदेश पर जब कोई स्टे नहीं है, इसलिए इसका अनुपालन किया जाए. वादी पक्ष के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि अदालत ने ईदगाह परिसर में कोर्ट अमीन के सर्वे के आदेश कर दिए हैं, इसकी कॉपी शुक्रवार को मिलेगी.

उधर, प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने पत्रावली को आर्डर के लिए रिजर्व कर लिया था. पौने छह बजे तक अदालत का कोई आदेश नहीं आया था. संज्ञान में आया है कि अदालत ने अमीन रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिए है. आदेश हमनें नहीं देखा है. यदि इस तरह का कोई आदेश अदालत ने दिया है, उसका अध्ययन कर अपर कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया जाएगा.

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अमीन सर्वे में मौजूद रहेंगे दोनो ओर के पक्षकार

जानकारी सामने आ रही है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण में विवादित स्थल के अमीन सर्वे को लेकर पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी. बताया जा रहा है कि अमीन सर्वे में कोर्ट अमीन के साथ- साथ दोनों ओर के पक्षकार भी मौजूद रहेंगे. दोनों पक्षों की निगरानी में देखा जाएगा कि प्रश्नगत स्थल पर क्या-क्या वस्तुएं या साक्ष्य हैं. अमीन की रिपोर्ट वास्तविक साक्ष्यों और दोनों पक्षों के मतों को ध्यान में रखते हुए ही तैयार की जाएगी. इसके लिए पूरी सावधानी बरती जाएगी.

-भारत एक्सप्रेस

Archana Sharma

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