दिल्ली शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार के तहत तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 17 जुलाई को इस मामले में अगिला सुनवाई करेगा.
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल के वकील सिंघवी से पूछा कि क्या मामले में जमानत याचिका दायर की गई है? सिंघवी ने कहा कि हम फाइल कर सकते हैं, हम हकदार हैं. हम फाइल करेंगे, लेकिन अभी तक हमने फाइल नहीं की है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड को चुनौती दी है.
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है. निचली अदालत ने केजरीवाल की सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद 12 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. निचली अदालत ने उन्हें हिरासत में देते हुए कहा था कि केजरीवाल का नाम मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक के रूप में सामने आया है और जांच अभी भी जारी है.
सीबीआई ने कहा था कि केजरीवाल जानबूझकर शराब घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब नही दे रहे है. साथ ही केजरीवाल ने नई शराब नीति में प्रॉफिट मार्जिन 5 परसेंट से 12 परसेंट किये जाने की वजह पर भी जवाब नही दिया है. सीबीआई की ओर से यह भी कहा गया था कि देश मे जिस वक्त कोरोना की दूसरी वेव चल रही थी, उस वक़्त कैबिनेट में शराब पॉलिसी में बदलाव करना क्यों जरूरी था?
बता दें कि सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था. केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं. आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में सत्ता में रहते हुए पार्टी के नेताओं ने जानबूझकर नई शराब नीति बनाई और इसमें चुनिंदा लोगों को लाभ पहुचाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया. इसके बदले आम आदमी पार्टी के नेताओं को पैसे मिले, जिनका उपयोग चुनाव में किया गया.
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ईडी इस मामले में पैसे के हेरफेर को लेकर जांच कर रही है. वही सीबीआई रिश्वत के लेन देन और नेताओं के भ्र्रष्ट आचरण की जांच कर रही है. दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं और भ्र्ष्टाचार को लेकर सीबीआई से इसकी जांच कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद इसे 2022 में रदद् कर दिया गया था. बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था और उन्हें 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी.
-भारत एक्सप्रेस
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