देश

Delhi Liquor Case: ‘केजरीवाल तय नहीं करेंगे जांच कैसे हो…’ पढ़ें हाईकोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें

Delhi High Court Decision: शराब घोटाला मामले में जेल से बंद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं. बता दें कि केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 3 अप्रैल को सुनवाई हुई थी. तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज हाई कोर्ट का फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं और सम्मानपूर्वक कहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां अपनी बात रखेंगे. ऐसे में आइये जानते हैं हाईकोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें-

1. फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि शराब घोटाला मामले में राघव मुंगटा और शरथ रेड्डी के बयान पीएमएलए के तहत रिकाॅर्ड किए गए हैं.

2.ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ सबूत जुटाए जिसमें ये साबित होता है कि वे इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता है.

3. जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा कि पीएमएलए का कानून 100 साल पुराना है ना किए एक साल पुराना कि याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है.

4. यह हम नहीं देखेंगे कि किसने किसको पैसा दिया और चुनाव लड़वाया.

5. केजरीवाल तय नहीं करेंगे कि जांच किस तरह से की जाए. आरोपी की सुविधा के अनुसार जांच नहीं की जा सकती है.

6. कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जांच कानून के हिसाब से हो न कि टाइमिंग के आधार पर.

7. केजरीवाल चुनाव की तारीखों से वाकिफ थे. इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इलेक्शन के समय ही ईडी ने गिरफ्तारी की है.

8. कोर्ट ने कहा कि जज कानूनी सिद्धांतों से बंधे होते हैं ना कि राजनीति से. कोर्ट राजनीति की दुनिया में दखल नहीं दे सकती.

9. सरकारी गवाहों के बयान किस तरह रिकाॅर्ड किए गए इस पर सवाल उठाना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है.

10. किसी भी व्यक्ति को विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती, भले ही वह सीएम क्यों न हो.

बता दें कि शराब नीति मामले में ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद ईडी ने सीएम को 22 मार्च को कोर्ट में पेश किया. जहां कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया. इसके बाद कोर्ट ने सीएम की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी. 1 अप्रैल को रिमांड पूरी होने के बाद ईडी ने एक बार फिर केजरीवाल को कोर्ट के समक्ष पेश किया जहां उन्हें 15 अप्रैल तक की हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया.

Rakesh Choudhary

राकेश चौधरी भारत एक्सप्रेस वेबसाइट में सीनियर कंटेट राइटर के पद कार्यरत हैं। पिछले 6 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मूलरूप से जोधपुर (राजस्थान) के रहने वाले हैं। दिल्ली से पत्रकारिता और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2018 में अमर उजाला डिजिटल (नोएडा) से की। इसके बाद समाचार प्लस, दैनिक जागरण, Inshorts मीडिया, News 24 और डीडी स्पोर्ट्स में भी अपनी सेवाएं दीं। प्रिंट और डिजिटल मीडिया में रहने हुए पाॅलिटिकल बीट पर काम किया।

Recent Posts

PM मोदी के जन्मदिन से पहले भाजपा ने ‘सेवा संकल्प अभियान’ शुरू किया, रैली में कवर होंगे 1,159 गांव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सार्वजनिक सेवा काल को पूरा करने के अवसर…

7 hours ago

संजू-अभिषेक का तूफानी गदर: भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से रौंदा, सीरीज पर 2-0 से जमाया कब्जा

India Vs Afghanistan T20: भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ मंगलवार को अरुण जेटली स्टेडियम में…

7 hours ago

समुद्र में फ्लेयर्स, हवा में घुसा ड्रोन! रूस की खतरनाक हरकतों पर अलर्ट मोड में NATO और यूरोपीय संघ

Russia Europe Tensions: रूस की ओर से यूरोप में लगातार हो रही 'उकसावे की कार्रवाइयों'…

8 hours ago

‘टक्कर इतनी तेज कि हवा में उछला युवक…’ ग्रेटर नोएडा के मूर्ति चौक पर हुआ दर्दनाक हादसा

ग्रेटर नोएडा के मूर्ति चौक पर तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे युवक…

8 hours ago

बिहार पुलिस महकमे में क्या पक रहा है? दो शीर्ष अधिकारियों के अचानक छुट्टी पर जाने से मचा हड़कंप

BPSSC Chairman Leave: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व…

9 hours ago