दिल्ली हाईकोर्ट ने उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय विधि विविद्यालयों के संघ (एनएलयू संघ) को क्लैट-2025 परीक्षा की उत्तर कुंजी में त्रुटियां होने पर परिणाम संशोधित करने का निर्देश दिया गया था. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ संघ की अपील पर विचार करते हुए कहा कि अंतरिम आदेश के लिए कोई मामला नहीं बनता है.
पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया दो प्रश्नों को लेकर एकल पीठ की दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं है. इस दशा में संघ एकल पीठ के फैसले के अनुसार परिणाम घोषित करने के लिए स्वतंत्र है. उसने कहा कि आप परिणाम के साथ आगे बढ सकते हैं. कोई अंतरिम आदेश नहीं है. पीठ ने यह कहते हुए सुनवाई 7 जनवरी के लिए स्थगित कर दी.
एकल पीठ के न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने 20 दिसंबर को संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट) के एक अभ्यर्थी की याचिका पर अपना फैसला सुनाया था और प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्नों के उत्तर गलत बताए थे.
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याचिका में संघ के उत्तर कुंजी को चुनौती दी गई थी और पांच प्रश्नों के सही उत्तरों की घोषणा के लिए निर्देश देने की मांग की थी. एकल पीठ ने कहा था कि त्रुटियां ‘स्पष्ट तौर पर दिख रही’ है. उन पर आंखें मूंद लेना अन्याय करने के समान होगा. याचिकाकर्ता ने एकल पीठ के दो प्रश्नों को लेकर ही फैसला देने के खिलाफ भी अपील की है. उसने कहा है कि पांच प्रश्नों के उत्तर कुंजी गलत थे. उसपर भी सुनवाई की जाए.
-भारत एक्सप्रेस
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