झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा. (फाइल फोटो)
कोयला घोटाला मामले में दोषी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा (Madhu Koda) को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने 2017 में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराए जाने के फैसले को निलंबित करने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है. मधु कोड़ा ने 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए यह याचिका दायर की थी.
CBI ने पूर्व सीएम मधु कोड़ा की ओर से दायर याचिका का विरोध किया था. CBI ने कहा था कि हाईकोर्ट इस मामले में पहले ही ऐसी ही याचिका खारिज कर चुका है. ऐसे में यह याचिका सुनवाई करने योग्य नही है. CBI ने कहा था कि इस अदालत ने राजनीति को अपराधमुक्त किये जाने के लिए कदम उठाने की बढ़ती मांग पर गौर किया. इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था.
मधु कोड़ा ने अदालत से 2024 का झारखंड राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 13 दिसंबर 2017 के उस आदेश को निलंबित करने का आग्रह किया था जिसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था. निचली अदालत ने भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों की धाराओं में साल 2017 में झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को दोषी करार दिया था. उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी और उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.
पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता (H.C. Gupta), झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु (A.K. Basu) और विजय जोशी को तीन साल कैद की सजा सुनाई थी. तीन साल की सजा के अलावा मधु कोड़ा को 25 लाख रुपये, विजय जोशी को 1 करोड़ 25 लाख रुपये, एचसी गुप्ता को एक लाख रुपये, एके बसु को एक लाख रुपये और विनी आयरन एंड स्टील कंपनी (Vini Iron And Steel) को 50 लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया था.
–भारत एक्सप्रेस
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