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Madhu Koda

मधु कोड़ा ने अदालत से 2024 का झारखंड राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 13 दिसंबर 2017 के दोषसिद्धि आदेश को निलंबित करने का आग्रह किया था.

दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मधु कोड़ा की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है.

पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने कोर्ट से 13 दिसंबर 2017 के उस आदेश को निलंबित करने का आग्रह किया था जिसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था. मधु कोड़ा ने 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए यह याचिका दायर की थी.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी झारखंड के पूर्व CM मधु कोड़ा को SC से बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने ED द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है.

कोड़ा ने 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दोषसिद्धि के 13 दिसंबर, 2017 के आदेश को निलंबित करने के लिए अदालत से आग्रह किया है.