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टोल प्लाजा पर देर हुई तो नहीं देना होगा टैक्स, जान लें NHAI का ये फायदे वाला नियम

दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क की बात होती है तो इस लिस्ट में भारत का नाम भी आता है. सड़कों की मरम्मत हो या इसका रखरखाव, इसे संभालना भी बड़ी जिम्मेदारी होती है. ऐसे में सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए धन जुटाने के ल‍िए स्टेट और नेशनल हाइवे पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाजा स्थापित क‍िए गए हैं. हालांकि, हर एक्सप्रेसवे या हाइवे का टोल शुल्क एक जैसा नहीं होता है. लेकिन आपको टोल प्लाजा के उन नियमों के बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से टोल टैक्स पूरी तरह फ्री हो सकता है.

मिल सकता है टोल टैक्स से छुटकारा

देश के स्टेट, नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे से रोजाना करोड़ों गाड़ियां गुजरती हैं. इस दौरान वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देना पड़ता है. हालांकि, कई बार टोल प्लाजा पर लंबी लाइन होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना तो करना पड़ता ही है, साथ ही उन्हें टोल भी चुकाना पड़ता है. मगर कुछ साल पहले एक नियम लाया गया था, जो न सिर्फ लोगों के लिए राहत देने वाला था, बल्कि इस नियम के बारे में जानकारी होने पर आपको टोल देने से भी छुटकारा मिल सकता है.

क्या है NHAI का नियम?

साल 2021 में नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) लोगों की सहूलियत के लिए एक नियम लाई थी. इस नियम का उद्देश्य था कि कोई भी वाहन टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से अधिक न रुके. अगर इससे अध‍िक वक्त लगता है, तो वह बिना टोल दिए वहां से जा सकता है.

हेल्पलाइन पर कर सकते हैं शिकायत

एनएचएआई के नियम के अनुसार, टोल प्लाजा पर अगर अधिक भीड़ है या फिर वहां 10 सेकंड से अधिक रुकना पड़ रहा है, तो निशुल्क टोल का नियम लागू होगा. अगर इस दौरान आपको समस्या आती है, तो एनएचएआई की हेल्पलाइन, 1033 पर संपर्क कर सकते हैं.

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नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नियम कहता है कि अगर टोल प्लाजा पर 100 मीटर के दायरे में वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई है, तो उस परिस्थिति में भी टोल टैक्स नहीं देना होता है. हालांकि, इस 100 मीटर में एक पीली पट्टी का होना आवश्यक माना जाता है. अगर आपकी गाड़ी इससे दूर है, तो आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा टोल प्लाजा पर लगी फास्टैग मशीन के काम नहीं करने पर भी आप इससे बच सकते हैं.

-भारत एक्सप्रेस

आईएएनएस

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