कंझावला हिट-एंड-रन केस के आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने आरोपियों को कुछ शर्तों के साथ नियमित जमानत दे दी है. ये आरोपी उस कार में सवार थे, जिसमें 1 जनवरी, 2023 को घसीटे जाने से पीड़ित लड़की की मौत हो गई थी. उस समय से वे हिरासत में हैं.
न्यायमूर्ति अमित महाजन ने आरोपियों को जमानत देते हुए कहा कि इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि इन आरोपियों का इरादा दुर्घटना करने का था. उन्होंने अपराध के लिए साजिश रची या नहीं, यह निचली अदालत में सुनवाई के दौरान साबित होगा.
न्यायमूर्ति ने यह कहते हुए आरोपी कृष्ण एवं मनोज मित्तल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. उन्होंने यह भी कहा कि अपराध की प्रकृति जघन्य है. लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं का उक्त दुर्घटना को अंजाम देने का इरादा था.
न्यायमूर्ति ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपियों को आईपीसी की धारा 120बी के तहत आरोपी बनाया जाना चाहिए, जो हर उस व्यक्ति को दोषी बनाता है जो आपराधिक साजिश का हिस्सा है.
कोर्ट ने कहा कि जेल का उद्देश्य मुकदमे के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है. उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न ही निवारक है. किसी को स्वतंत्रता से वंचित करना दंड के रूप में माना गया है. सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या मुकदमे से बचने की आशंका को दूर करने के लिए आरोपियों पर उचित शत्रे रखी जानी चाहिए.
कोर्ट ने कहा आरोपी 1 जनवरी, 2023 से हिरासत में हैं. आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है. अभी तक मुकदमे का तुरंत निपटने की संभावना नहीं है. ऐसे में दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है.
-भारत एक्सप्रेस
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