कंझावला हिट-एंड-रन केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपियों कुछ शर्तों के साथ दी जमानत
कोर्ट ने कहा कि जेल का उद्देश्य मुकदमे के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है. उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न ही निवारक है.
कोर्ट ने कहा कि जेल का उद्देश्य मुकदमे के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है. उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न ही निवारक है.