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Kanjhawala hit-and-run case

कोर्ट ने कहा कि जेल का उद्देश्य मुकदमे के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है. उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न ही निवारक है.