लैंड फॉर जॉब से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी अमित कत्याल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई हैं. हाईकोर्ट ने अमित कत्याल को जमानत देते समय लगाई गईं शर्तों में बदलाव कर दिया है.
अदालत ने कहा कि अमित कत्याल को अब सिर्फ महीने के पहले सोमवार को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होना होगा. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और ईडी अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है.
ये भी पढ़ें: असम के सोनापुर में बुलडोजर कार्रवाई: अवमानना याचिका पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश
वहीं अमित कत्याल के वकील ने कहा कि उनको एजेंसी ने जब भी बुलाया, वो उसके समक्ष पेश हुए. इससे पहले अमित कत्याल हर सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होते थे. कत्याल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 11 नवंबर, 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था.
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कत्याल ने आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद की ओर से कई नौकरी चाहने वालों से जमीन खरीदी. ईडी ने दावा किया है कि कत्याल एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के निदेशक थे, जिसने लालू प्रसाद की ओर से उम्मीदवारों से जमीन खरीदी थी. इस मामले में राजद सुप्रीमो के परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी आरोपी हैं. 22 मई को निचली अदालत ने कत्याल की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं.
-भारत एक्सप्रेस
कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ ने बैंकॉक जाने वाली…
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के जामनगर…
भारतीय वायुसेना 22, 24 और 25 अक्टूबर को वाराणसी के नमो घाट पर 'विंग्स ओवर…
PM MODI TO WITNESS VARANASI AIR SHOW: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 अक्टूबर 2026 को…
UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में यूपी पुलिस को बड़ा…
Bollywood Celebs Security: टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है.…