लैंड फॉर जॉब से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी अमित कत्याल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई हैं. हाईकोर्ट ने अमित कत्याल को जमानत देते समय लगाई गईं शर्तों में बदलाव कर दिया है.
अदालत ने कहा कि अमित कत्याल को अब सिर्फ महीने के पहले सोमवार को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होना होगा. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और ईडी अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है.
ये भी पढ़ें: असम के सोनापुर में बुलडोजर कार्रवाई: अवमानना याचिका पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश
वहीं अमित कत्याल के वकील ने कहा कि उनको एजेंसी ने जब भी बुलाया, वो उसके समक्ष पेश हुए. इससे पहले अमित कत्याल हर सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होते थे. कत्याल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 11 नवंबर, 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था.
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कत्याल ने आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद की ओर से कई नौकरी चाहने वालों से जमीन खरीदी. ईडी ने दावा किया है कि कत्याल एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के निदेशक थे, जिसने लालू प्रसाद की ओर से उम्मीदवारों से जमीन खरीदी थी. इस मामले में राजद सुप्रीमो के परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी आरोपी हैं. 22 मई को निचली अदालत ने कत्याल की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं.
-भारत एक्सप्रेस
Gautam Adani Indictment In US: दिल्ली में नामचीन क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट विजय अग्रवाल ने अभी…
Border-Gavaskar Trophy: भारतीय टीम पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल 150 रन बनाकर ऑल-आउट…
गवाह ने कोर्ट में कहा, "रवींद्रन ने गवाही से बचने और गवाही देने की आवश्यकता…
नॉर्वे की राजकुमारी मेटे-मैरिट के बेटे मैरियस बोर्ग होइबी पर यौन उत्पीड़न और रेप के…
Border-Gavaskar Trophy: पर्थ में विराट कोहली ने 12 गेंदों पर 5 रनों की पारी खेली…
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी (BJP) नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा उनके खिलाफ दायर…