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Land for Job Case: लालू यादव के करीबी अमित कात्याल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, जमानत की शर्तों में किया बदलाव

Land for Job: मामले में अमित कात्याल को ईडी ने 11 नवंबर 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था.

Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट. (फाइल फोटो)

लैंड फॉर जॉब से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी अमित कत्याल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई हैं. हाईकोर्ट ने अमित कत्याल को जमानत देते समय लगाई गईं शर्तों में बदलाव कर दिया है.

अदालत ने कहा कि अमित कत्याल को अब सिर्फ महीने के पहले सोमवार को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होना होगा. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और ईडी अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है.


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नवंबर 2023 में हुए थे गिरफ्तार

वहीं अमित कत्याल के वकील ने कहा कि उनको एजेंसी ने जब भी बुलाया, वो उसके समक्ष पेश हुए. इससे पहले अमित कत्याल हर सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होते थे. कत्याल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 11 नवंबर, 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था.

मामले में लालू समेत कई लोग आरोपी

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कत्याल ने आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद की ओर से कई नौकरी चाहने वालों से जमीन खरीदी. ईडी ने दावा किया है कि कत्याल एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के निदेशक थे, जिसने लालू प्रसाद की ओर से उम्मीदवारों से जमीन खरीदी थी. इस मामले में राजद सुप्रीमो के परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी आरोपी हैं. 22 मई को निचली अदालत ने कत्याल की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं.

-भारत एक्सप्रेस



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