दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि करोल बाग क्षेत्र में एक मंदिर में दुकानों का अनधिकृत निर्माण रोक दिया गया है. उच्च न्यायालय ने हाल ही में एमसीडी से रिपोर्ट मांगी थी.
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने एमसीडी की स्टेटस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दायर याचिका का निपटारा कर दिया. अदालत ने कहा उपरोक्त के मद्देनजर अदालत संतुष्ट है कि आगे कोई निर्देश पारित करने की आवश्यकता नहीं है. निगम ने यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही आवश्यक कदम उठाए हैं कि आगे का निर्माण रोका जाए.
एमसीडी ने स्थिति रिपोर्ट में कहा कि शिव मंदिर ब्लॉक नंबर 6, देव नगर, करोल बाग में संपत्ति का निरीक्षण 8 फरवरी 2024 को याचिकाकर्ता और उनके वकील के साथ क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर (बिल्डिंग) द्वारा किया गया था. संपत्ति में केवल भूतल शामिल है. परिसर में देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं. स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है हालांकि, परिसर में बिना शटर के कियोस्क के आकार में निर्माण कार्य चल रहा था. निर्माण रोक दिया गया है. मंदिर प्रबंधक से उक्त निर्माण को हटाने का अनुरोध किया गया था.
याची एडवोकेट कुणाल खतुमरिया ने दिल्ली प्रांतीय रैगर मंदिर प्रबंधक समिति द्वारा शिव मंदिर रतिया वाली प्याऊ की भूमि पर अनधिकृत/अवैध निर्माण का आरोप लगाया था. यह तर्क दिया गया था कि उक्त मंदिर की भूमि को दिल्ली प्रांतीय रैगर मंदिर प्रबंधक समिति द्वारा एक वाणिज्यिक परिसर में बदल दिया गया है.
-भारत एक्सप्रेस
बजरंग बागड़ा ने मंदिरों की संपत्ति के दुरुपयोग का भी मुद्दा उठाया. कहा कि इसके…
Sultanpur Loot Case: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस मुठभेड़ में एक लाख का इनामी अजय…
अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी उस लड़के से मुलाकात भी की थी. उसके बाद…
Greater Noida Encounter: ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाने की पुलिस ने बीती रात मुठभेड़ के…
पीएम मोदी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना' का भी शुभारंभ करेंगे. इस योजना के…
Land Mutation For Farmers: दिल्ली के किसानों को म्यूटेशन के आधार पर यानी विरासत के…