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एमसीडी की स्टेटस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका का निपटारा कर दिया. अदालत ने कहा कि उपरोक्त के मद्देनजर अदालत संतुष्ट है कि आगे कोई निर्देश पारित करने की आवश्यकता नहीं है.