सेंथिल बालाजी. (फाइल फोटो)
Cash for Jobs Scam: कैश फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. मद्रास हाईकोर्ट ने मंत्री सेंथिल बालाजी को जमानत देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दिया. अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है. मंत्री सेंथिल बालाजी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है. जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ के सामने जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई करने की मांग की गई है. 30 अक्टूबर को गिरफ्तार मंत्री की याचिका पर सुनवाई की जाएगी. मद्रास हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि, याचिकाकर्ता का भाई फरार है. वहीं याचिकाकर्ता बिना पोर्टफोलियो के मंत्री पद संभाल रहा है, इसलिए वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है.
बता दें कि इसी साल 14 जून को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तमिलनाडु सरकार में मंत्री वी सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था. रुपये के बदले नौकरी से जुड़े एक घोटाले के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. जिस समय का ये घोटाला हुआ था, उस समय बालाजी पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक की सरकार थी और उसमें वो परिवहन मंत्री के पद पर थे.
भारत एक्सप्रेस
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