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V Senthil Balaji

तमिलनाडु के TASMAC घोटाला मामले में पूर्व मंत्री और द्रमुक नेता वी. सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है.

सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वी. सेंथिल बालाजी की टिप्पणी हटाने की याचिका पर फैसला सुनाया. अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति दी और दिल्ली ट्रांसफर की मांग पर राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब देने का नोटिस जारी किया.

Tamil Nadu: CM एमके स्टालिन द्वारा मंत्रिमंडल में कराए गए फेरबदल में बेटे उदयनिधि स्टालिन को उपमुख्यमंत्री के पद पर पदोन्नत करने के अलावा वी सेंथिल बालाजी को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है. हाल में ही उन्‍हें एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कराया था.

सेंथिल बालाजी को धनशोधन से जुड़े मामले में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने इस मामले में हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

मद्रास हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. जिस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है.