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स्मृति ईरानी डिग्री विवाद: अहमर खान की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने टाली सुनवाई, अब मार्च 2024 की तारीख दी, जानें क्‍या है मामला

Smriti Irani: स्मृति ईरानी की शिक्षा पर पिछले 10 साल से विवाद चला आ रहा है. हाई कोर्ट में मामले पर सुनवाई के बीच यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है. सवाल उठ रहा है कि मोदी सरकार की इस महिला मंत्री ने बीकॉम पूरा किया है, फर्स्ट ईयर किया है या येल की डिग्री ली है.

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केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (फोटो फाइल)

Smriti Irani Education Degree: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद में आज दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई को टाल दिया. याचिका अहमर खान नामक शख्‍स ने दायर की थी, जिसमें स्मृति के वर्ष 2004, 2011 और 2014 में निर्वाचन आयोग के समक्ष दायर 3 हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाया गया था. अब हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अगले साल की तारीख दी है.

दिल्ली हाइकोर्ट 24 मार्च 2024 को करेगा सुनवाई

याचिकाकर्ता अहमर खान की याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट अगली सुनवाई 24 मार्च 2024 को करेगा. बताया जा रहा है कि वकील के उपलब्ध नहीं होने के वजह से आज की सुनवाई टली. फ्रीलांस लेखक अहमर खान ने उनकी शिकायत को खारिज करने के निचली अदालत के निर्णय को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिका दायर की थी. खान ने शिकायत में आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करते समय निर्वाचन आयोग के समक्ष दायर 3 हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी थी.

कई साल से चला आ रहा शिक्षा-योग्‍यता का विवाद

गौरतलब हो कि स्मृति ईरानी की शिक्षा, खासकर डिग्री को लेकर उनके विरोधी कई सालों से सवाल उठाते रहे हैं. स्मृति ने बीकॉम पूरा किया है, फर्स्ट ईयर किया है या येल की डिग्री ली है…इस पर काफी समय से रहस्य बना हुआ है. मीडिया को दिए अपने कई बयानों ने स्मृति ईरानी ने खुद को पाक साफ बताया है. हालां‍कि, उनके खिलाफ शिकायत करने वाले अहमर खान का आरोप है कि स्मृति ईरानी ने लोकसभा और राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करते समय निर्वाचन आयोग को दिए हलफनामों में गलत जानकारी दी. उन्होंने साल 2004 में दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए हलफनामा दाखिल किया था.

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ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी अहमर की याचिका

अहमर खान की याचिका पर दिल्‍ली हाईकोर्ट में आज यानी 19 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अगले साल की तारीख दी है. इससे पहले अहमर खान की याचिका को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था. ट्रायल कोर्ट में याचिका खारिज होने पर खान ने उसके फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की. जहां पिछली सुनवाई में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

— भारत एक्सप्रेस

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