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Muzaffarnagar: रालोद नेता व जिला पंचायत सदस्य को बलात्कार मामले में सुनाई गई 30 साल की सजा और दिया गया 40 हजार का अर्थदंड

वरुण शर्मा

Muzaffarnagar: उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां राष्ट्रीय लोक दल के वरिष्ठ नेता व जिला पंचायत सदस्य इरशाद को बलात्कार मामले में 30 साल की सजा सुनाई गई है और 40 हजार का अर्थदंड भी दिया गया है.

मीडिया सूत्रों के मुताबिक जामिया नगर थाना नगर कोतवाली मुजफ्फरनगर निवासी इरशाद को बलात्कार के एक मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर 1 पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा की कोर्ट ने 30 साल का कारावास और 40 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. इस मामले में सहायक जिला शासकीय परिषद कुलदीप कुमार पुंढीर ने शुक्रवार को बताया कि मार्च 2018 में यहां दो आरोपियों इरशाद और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने 35 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार किया था. इसी को लेकर उनको सजा दी गई है तो वहीं जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने मीडिया को जानकारी दी कि, अभियोजन के अनुसार थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जनकपुरी निवासी पीड़िता ने 4 अक्टूबर 2018 को नगर कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया था, कि आरोपी इरशाद ने उसे पहले तो 2 मार्च 2018 को अपने घर पर बुलवाया था. पीड़िता ने बताया कि, उस दिन वह अपनी बहन के साथ गई थी, जिसके बाद आरोपी ने उसे 5 मार्च को अकेली ही अपने घर पर बुलाया.

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पीड़िता ने आरोप लगाया कि, आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसके साथ अपने घर में ले जाकर तमंचे के बल पर बलात्कार किया था, उसने उसकी इस हरकत का विरोध किया तो आरोपियों ने उसे मार देने की धमकी भी दी थी. पीड़िता ने बताया कि वह जैसे-तैसे बचकर भागी और घटना का मुकदमा दर्ज कराया. आरोपी के खिलाफ धारा 36,342 और आईपीसी की धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें अभियोजन की ओर से कुल 7 गवाह पेश किए गए. राजीव शर्मा ने बताया कि, गवाहों की गवाही के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोट नंबर 1 पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा की कोर्ट ने इरशाद को 30 साल के कारावास और 40 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. इस मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप पुंडीर तथा वादिया की ओर से सुरेंद्र शर्मा ने पैरवी की थी.

-भारत एक्सप्रेस

Archana Sharma

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