मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
सत्येंद्र जैन ने डिफॉल्ट जमानत याचिका दायर की है. जैन ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के 15 मई के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि ईडी वैधानिक अवधि के भीतर जांच करने में विफल रही है. जांच पूरी होने पर ही चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए. अधूरी चार्जशीट से अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन है.
जैन ने आगे कहा है कि अभियोजन की शिकायत, जो सभी मामलों में पूरी नहीं है, सीआरपीसी की धारा 167 (2) के प्रावधानों के तहत आवेदक को डिफॉल्ट जमानत के अधिकार से वंचित करने के प्रयास में दायर की गई थी. कानून में ऐसा प्रावधान है कि अगर जांच लंबित हो तो चार्जशीट दाखिल करने का इस्तेमाल डिफॉल्ट जमानत के अधिकार को खत्म करने के लिए नहीं किया जा सकता है. जांच पूरी होने पर ही चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए.
अदालत इस मामले में अब 9 जुलाई को सुनवाई करेगी.
बता दें कि सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सीय आधार पर मिली अंतरिम जमानत को बढ़ाने से इनकार करते हुए उसने सरेंडर करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट से पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया था.
सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. ईडी का मामला सीबीआई के केस पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया है कि जैन ने 2015 से 31 मई 2017 तक विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर संपति हासिल की थी, जिसका वो एजेंसी को संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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