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Article 370 Verdict: पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बोले- आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा

PM Modi And HM Amit Shah: जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सोमवार (11 दिसंबर) को दिए गए इस फैसले का पीएम मोदी ने स्वागत किया है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर की है. जिसमें उन्होंने लिखा है कि “अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखा गया है. यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है. न्यायालय ने, अपने गहन ज्ञान से, एकता के मूल सार को मजबूत किया है जिसे हम, भारतीय होने के नाते, सब चीजों से इसे ऊपर मानते हैं.

“आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है”

पीएम मोदी ने आगे लिखा है कि “मैं जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है. हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे. आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है; यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है.

“Article370 को हटाने का फैसला पूरी तरह से संवैधानिक था”

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की है. गृह मंत्री ने X पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि मैं Article370 को ख़त्म करने के फैसले को बरकरार रखने वाले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं. 5 अगस्त 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने Article370 को निरस्त करने का दूरदर्शी निर्णय लिया. तब से जम्मू-कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लौट आई है. कभी हिंसा से जूझ रही घाटी में विकास और विकास ने मानव जीवन में नए अर्थ लाए हैं. पर्यटन और कृषि क्षेत्रों में समृद्धि ने जम्मू, कश्मीर और लद्दाख दोनों के निवासियों की आय के स्तर को बढ़ा दिया है. आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया है कि Article370 को हटाने का फैसला पूरी तरह से संवैधानिक था.

यह भी पढ़ें- J&K में अनुच्छेद 370 को सुप्रीम कोर्ट ने बताया एक अस्थायी प्रावधान, EC को दिया 30 सितंबर 2024 तक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने का निर्देश

-भारत एक्सप्रेस

Shailendra Verma

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