देश

MP: शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जारी की पेसा एक्ट की नियमावली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को मध्य प्रदेश शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने पेसा कानून की नियमावली को जारी किया. इसके साथ ही राज्य में पेसा एक्ट लागू हो गया.

कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने कहा कि जनजातीय समाज का विकास पूरे देश के विकास से जुड़ा हुआ है. जनजातीय समाज एवं वंचित वर्गों के विकास और सशक्तिकरण में मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है. मध्यप्रदेश में जनजातीय महापुरूषों की स्मृति को बनाए रखने और भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिये सराहनीय प्रयास किये हैं. इसके लिये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगुभाई पटेल सहित सभी संबंधित बधाई के पात्र है.

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि आज मध्यप्रदेश में जनजातीय वर्गों के कल्याण के लिये जिन प्रकल्पों को प्रारंभ किया गया है, वे सभी राष्ट्रीय महत्व के हैं. अनुसूचित क्षेत्रों के लिये बनाए गए नये नियम जनजातीय क्षेत्रों के सश‍क्तिकरण एवं जनजातीय वर्ग को उनके अधिकार दिलाने में प्रभावी होंगे. सम्पूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम, मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान, बिरसा मुण्डा स्व-रोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, महिला उद्यमियों का सम्मान सभी जनजातीय सशक्तिकरण में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे.

राष्ट्रपति ने सम्पूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना पुस्तिका का किया विमोचन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज लालपुर, शहडोल में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं. राष्ट्रपति ने मध्यप्रदेश के सम्पूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना पुस्तिका का विमोचन किया. राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु को पेसा अधिनियम नियमावली की प्रथम प्रति सौंपी. राष्ट्रपति मुर्मु ने सर्वप्रथम भगवान बिरसा मुण्डा के चित्र पर पुष्पाजंलि अर्पित की. राज्यपाल पटेल ने राष्ट्रपति मुर्मु का वीरन माला, जनजातीय दुपट्टा पहना कर स्वागत किया. मुख्यमंत्री चौहान ने राष्ट्रपति मुर्मु का जनजातीय पगड़ी पहना कर स्वागत किया और उन्हें भील पिथोरा चित्र कलाकृति भेंट की.

राज्यपाल पटेल ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सामान्य जनजातीय परिवार से देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचकर नया इतिहास रचा है. वे सबके लिये प्रेरणा बन गयी हैं. राज्यपाल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से देश में ग्राम स्वराज की परिकल्पना मूर्तरूप ले रही है. सबका विकास और सामाजिक न्याय चरितार्थ हो रहा है.

इस दौरान, राज्यपाल पटेल ने कहा कि जनजातीय वर्ग में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिये प्रदेश में निरंतर अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के दूसरे चरण में 226 करोड़ रूपये व्यय किये जायेंगे. उन्होंने युवाओं से कहा कि वे इस गंभीर बीमारी से लोगों को बचाने के लिये घर-घर जाकर परीक्षण कराएं और उन्हें दवा दिलवाएं. इस बीमारी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है.

आज का दिन सामाजिक क्रांति का दिन- मुख्यमंत्री चौहान

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के लिये सौभाग्य का विषय है कि भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मध्यप्रदेश आई हैं. उनकी उपस्थिति में प्रदेश में जनजातीय वर्ग के सशक्तिकरण के लिये पेसा एक्ट लागू किया जा रहा है. इसके नियम जनजातीय वर्ग को जल, जंगल और जमीन के अधिकार दिलाएंगे. नये नियमों को सामाजिक समरसता के साथ प्रदेश में लागू किया जायेगा.

उन्होंने कहा कि पेसा एक्ट के नये नियमों के अनुसार हर साल पटवारी को गांव, जमीन का नक्शा, खसरा नकल, गांव में लाकर ग्राम सभा में दिखाने होंगे, जिससे रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी न कर सके. गड़बड़ी होने पर ग्राम सभा को उसे ठीक करने का अधिकार होगा. किसी योजना के लिये जमीन लेने के लिये ग्राम सभा की सहमति आवश्यक होगी. कोई भी व्यक्ति छल-कपट, धर्मांतरण आदि कर गाँव वालों की जमीन नहीं हड़प पायेगा.यदि ऐसा होता है, तो ग्राम सभा को उसे वापस करवाने का अधिकार होगा.

गिट्टी-पत्थर के ठेके देना है या नहीं यह भी ग्राम सभा तय करेगी

सीएम चौहान ने कहा कि रेत खदान, गिट्टी-पत्थर के ठेके देना है या नहीं यह भी ग्राम सभा तय करेगी. इन्हें पहले जनजातीय समाज सहकारी समिति को दिया जायेगा. ग्राम सभा तालाबों का प्रबंधन, उनमें मत्स्याखेट, सिंघाड़ा उगाने की सहमति ग्राम सभा देगी. सौ एकड़ सिंचाई तालाबों का प्रबंधन, वनोपज का संग्रहण एवं न्यूनतम मूल्य निर्धारण करेगी. जनजातीय भाई वनोपज संग्रहण करेंगे और उन्हें बेचेंगे. तेंदूपत्ता की तुड़ाई और ब्रिकी का कार्य भी जनजातीय वर्ग करेंगे. इस वर्ष 15 दिसम्बर तक इस संबंध में प्रस्ताव देना होगा.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा के पैसे से कौन सा कार्य कराया जाये, यह ग्राम सभा ही तय करेगी. कार्य का मस्टर रोल भी ग्राम सभा देखेगी. यदि ग्राम से मजदूरों को बाहर ले जाना हो तो पहले ग्राम सभा को जानकारी देनी होगी. गाँव में बाहर से आने वाले व्यक्ति की जानकारी भी ग्राम सभा को देनी होगी.

उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में सिर्फ लायसेंसधारी साहूकार ही निर्धारित ब्याज दर पर पैसा उधार दे पायेंगे. इसकी जानकारी भी ग्राम सभा को देना होगी. अधिक ब्याज लेने पर कार्यवाही होगी. हितग्राही मूलक योजना में पहले किसे लाभ मिले, यह प्राथमिकता ग्राम सभा तय करेगी. बिना ग्राम सभा की अनुमति के कोई नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी. किसी शराब दुकान को हटाने की अनुशंसा ग्राम सभा कर सकेगी. छोटे झगड़े सुलझाने का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा.

-भारत एक्सप्रेस

Bharat Express

Recent Posts

उत्तर कोरियाई नेता Kim Jong Un ने बड़े पैमाने पर Suicide Attack Drone के उत्पादन का दिया आदेश: रिपोर्ट

उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने कहा है कि उनके देश में विभिन्न प्रकार…

1 minute ago

एनजीटी ने बांधवगढ़ में 10 हाथियों की रहस्यमयी मौत पर लिया स्वतः संज्ञान, जवाब तलब

एनजीटी ने बांधवगढ़ में 10 हाथियों की रहस्यमयी मौत पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें कोदो…

19 minutes ago

भारत का खेल उद्योग 2030 तक 130 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान: Deloitte-Google Report

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में अभी भी क्रिकेट ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल है. हालांकि,…

48 minutes ago

Uttar Pradesh: 22 दिसंबर को होगी PCS परीक्षा, छात्रों का आंदोलन अब भी जारी

प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि आरओ-एआरओ प्रारंभिक परीक्षा भी एक दिन में कराने की…

50 minutes ago

Maharashtra Assembly Elections 2024: महाविकास अघाड़ी का DMK समीकरण और प्रमुख मुद्दे

Maharashtra Assembly Elections 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमवीए ने डीएमके समीकरण और संविधान तथा…

1 hour ago

Post Office की ये सरकारी योजना है सुपरहिट… बुढ़ापे में हर महीने होगी 20,000 रुपये की कमाई, बस करना होगा ये काम

Post Office Saving scheme: सीनियर सिटीजंस पोस्‍ट ऑफिस की सेविंग्‍स स्‍कीम है और इसमें निवेश…

1 hour ago