देश

Delhi Coaching Centre Deaths: 3 छात्रों की मौत मामले की मजिस्ट्रेट जांच में हुआ बड़ा खुलासा; MCD और अग्निशमन विभाग दोषी

Rau Study Center Accident: राव कोचिंग सेंटर (Rau’s Study Center) के बेसमेंट में अचानक बारिश का पानी भर जाने के कारण सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन अभ्यर्थियों की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच सामने आ गई है. जांच में एमसीडी और अग्निशमन विभाग को दोषी पाया गया है. राजस्व मंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं. जांच में कई कानूनों के दुर्भावनापूर्ण उल्लंघन के संकेत भी मिले हैं. जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि एमसीडी और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने पहले नियमों के उल्लंघन को देखा था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की.

इसी के साथ ही मजिस्ट्रेट जांच में राव आईएएस स्टडी सर्कल को भी दोषी ठहराया है. इसी के साथ ही रिपोर्ट में कोचिंग सेंटर की इमारत के ‘नियमों के उल्लंघन’ की बात कही गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि राव कोचिंग सेंटर के मालिक और प्रबंधन भी छात्रों के जीवन की परवाह किए बिना बेसमेंट के खतरनाक दुरुपयोग में शामिल होकर आपराधिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार थे.

ये भी पढ़ें-जानें कौन हैं भारत की बिंदु रानी? सरकारी कॉलेज में की पढ़ाई अब नासा में कर रहीं ब्लैक होल का अध्ययन

15 लोगों से की गई है पूछताछ

रिपोर्ट में कहा गया है कि एमसीडी ने यहां नाले से अतिक्रमण नहीं हटाया. मालूम हो कि मजिस्ट्रेट जांच में छात्रों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित 15 लोगों से पूछताछ की गई. इसी के साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कोचिंग संस्थान के निचले स्थान पर स्थित होने के कारण जलभराव की संभावना होने के बावजूद क्षेत्र में नालों से पिछले पांच वर्षों से गाद नहीं निकाली गई है. तो दूसरी ओर अग्निशमन विभाग इस साल 1 जुलाई को निरीक्षण के दौरान एमसीडी को लाइब्रेरी के रूप में इमारत के बेसमेंट के दुरुपयोग का उल्लेख करने में भी विफल रहा.

कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई से मांगा है जवाब

बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने बुधवार को जेल में बंद बेसमेंट के चार सह-मालिकों की जमानत याचिकाओं पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है. बता दें कि हादसे को लेकर इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना ने केंद्रीय जांच एजेंसी को 9 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसके बाद ही अदालत चार आरोपी परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. मालूम हो कि कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि चूंकि एफआईआर की प्रति अदालत के सामने नहीं लाई गई है, इसलिए वह आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर फैसला नहीं कर सकती है. गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने हाल ही में ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में हुई मौतों की जांच पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी थी.

-भारत एक्सप्रेस

Archana Sharma

Recent Posts

दिल्ली हाईकोर्ट ने RSS सदस्य शांतनु सिन्हा पर दर्ज मानहानि के मामले में BJP नेता अमित मालवीय को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

RSS सदस्य शांतनु सिन्हा द्वारा अमित मालवीय के खिलाफ ‘बंगाली’ में एक फेसबुक पोस्ट किया…

5 hours ago

अफगानिस्तान में महिलाएं क्यों नारकीय जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं?

महिलाओं के खिलाफ घिनौने कृत्य अनंत काल से होते आ रहे हैं और ये आज…

5 hours ago

दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक के आसपास के क्षेत्रों से अवैध गतिविधियों को हटाने का दिया निर्देश

पीठ चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार कर रहा है,…

5 hours ago

PM Modi’s Gifts: Global Diplomacy में भारत की सांस्कृतिक धरोहर की झलक, राज्यों से भेजे गए ये उपहार

देश के विभिन्‍न राज्‍यों में तैयार किए गए गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं…

7 hours ago

जब एक हाथी को भीड़ के सामने दे दी गई थी फांसी, अमेरिका का ये काला इतिहास आपको झकझोर देगा

एक बेघर व्यक्ति को मारने के बदले में भीड़ ने तय किया कि हाथिनी मैरी…

8 hours ago