नीट यूजी 2024 परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है. काजल कुमारी द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका में नीट यूजी 2024 को नए सिरे से आयोजित करने के फैसले को खारिज करने के आदेश की समीक्षा की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में NTA को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि न्यायालय द्वारा अपने फैसले में उजागर की गई सभी चिंताओं का समाधान किया जाए. साथ ही मामले में गठित सात स्दस्यीय समिति से भी अनुरोध किया कि वह जब अपनी सिफारिशें करें, उस समय कोर्ट द्वारा उठाए गए मुद्दों को भी ध्यान में रखें. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में 40 के आसपास याचिका दायर की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि चूंकि समिति का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया है, इसलिए समिति परीक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के विभिन्न उपायों पर 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने NTA को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि अदालत द्वारा अपने फैसले में रेखांकित की गई सभी चिंताओं का समाधान किया जाए और सात स्दस्यीय समिति से अनुरोध किया था कि वह अपनी सिफारिशें करते समय इन मुद्दों को ध्यान में रखे.
मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पांच मई को आयोजित नीट यूजी 2024 में 23 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे.
-भारत एक्सप्रेस
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