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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में NTA को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि न्यायालय द्वारा अपने फैसले में उजागर की गई सभी चिंताओं का समाधान किया जाए.

नीट-यूजी परीक्षा में गडबडी मामले की जांच की जिम्मेदारी सरकार ने CBI को सौंप दी थी. इस मामले की सुनवाई 22 जुलाई के लिए स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को वेबसाइट पर परीक्षा केंद्रवार रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था.

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में नीट-यूजी परीक्षा रद्द करने का विरोध किया. सरकार का कहना है कि पूरी परीक्षा रद्द करने से उन लाखों ईमानदार स्टूडेंट को नुकसान होगा, जिन्होंने इस वर्ष 5 मई को आयोजित परीक्षा में हिस्सा लिया था.

नीट यूजी—2024 गड़बड़ी मामले में अभी भी याचिका दायर करने का सिलसिला जारी है. ईडी और सीबीआई सहित अन्य मांगों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.