दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी को 7 जून तक पूरक आरोप-पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार के कई सदस्य शामिल हैं.
राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि उन्होंने पिछले कुछ महीनों में कार्यवाही के दौरान कई बार ईडी से जांच पूरी होने के बारे में पूछा है. लेकिन ईडी के वकील ने बार-बार कहा है कि आगे की जांच अग्रिम चरण में है. यह जल्द ही पूरी होने की संभावना है. वैसे 12 अप्रैल के आदेश में ईडी को दो सप्ताह के भीतर किसी भी शेष जांच के निष्कर्ष को अंतिम रूप देने का प्रयास करने का निर्देश दिया था. उसके बावजूद आज तक कोई और पूरक आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया है.
न्यायाधीश ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ धनशोधन का आरोप है. उसके तथ्य व लेन-देन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. भले ही उसकी जांच अब तक आगे बढाए गए हों या नहीं. उन्होंने इसके साथ ही सुनवाई 7 जून के लिए स्थगित कर दी तथा ईडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वह पूरक आरोप-पत्र अगली तारीख तक दाखिल कर दे.
न्यायाधीश ने 29 मई को इस मामले में अंतिम आरोप पत्र दाखिल करने में देरी के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की खिंचाई की थी. उन्होंने आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए हर तारीख पर अतिरिक्त समय मांगे जाने पर नाखुशी जताई थी. सीबीआई ने मार्च में तीन आरोपी अशोक कुमार, बबीता और भोला यादव के खिलाफ पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया था.
-भारत एक्सप्रेस
AMU छात्र नेता सलमान गौरी ने कहा, जिन बच्चों का सस्पेंशन किया है उन्हें बहाल…
Gautam Adani Indictment In US: दिल्ली में नामचीन क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट विजय अग्रवाल ने उद्योगपति…
Border-Gavaskar Trophy: भारतीय टीम पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल 150 रन बनाकर ऑल-आउट…
गवाह ने कोर्ट में कहा, "रवींद्रन ने गवाही से बचने और गवाही देने की आवश्यकता…
नॉर्वे की राजकुमारी मेटे-मैरिट के बेटे मैरियस बोर्ग होइबी पर यौन उत्पीड़न और रेप के…
Border-Gavaskar Trophy: पर्थ में विराट कोहली ने 12 गेंदों पर 5 रनों की पारी खेली…