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Land for Job Scam: अदालत ने ED को दिया निर्देश, कहा- 7 जून तक दाखिल करें पूरक आरोप-पत्र

न्यायाधीश ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ धनशोधन का आरोप है. उसके तथ्य व लेन-देन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं.

Rouse Avenue Court

राउज एवेन्यू कोर्ट

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी को 7 जून तक पूरक आरोप-पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार के कई सदस्य शामिल हैं.

कोर्ट ने क्या कहा

राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि उन्होंने पिछले कुछ महीनों में कार्यवाही के दौरान कई बार ईडी से जांच पूरी होने के बारे में पूछा है. लेकिन ईडी के वकील ने बार-बार कहा है कि आगे की जांच अग्रिम चरण में है. यह जल्द ही पूरी होने की संभावना है. वैसे 12 अप्रैल के आदेश में ईडी को दो सप्ताह के भीतर किसी भी शेष जांच के निष्कर्ष को अंतिम रूप देने का प्रयास करने का निर्देश दिया था. उसके बावजूद आज तक कोई और पूरक आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया है.

ED को पूरक आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश

न्यायाधीश ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ धनशोधन का आरोप है. उसके तथ्य व लेन-देन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. भले ही उसकी जांच अब तक आगे बढाए गए हों या नहीं. उन्होंने इसके साथ ही सुनवाई 7 जून के लिए स्थगित कर दी तथा ईडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वह पूरक आरोप-पत्र अगली तारीख तक दाखिल कर दे.

अतिरिक्त समय मांगने पर कोर्ट ने जताई थी नाखुशी

न्यायाधीश ने 29 मई को इस मामले में अंतिम आरोप पत्र दाखिल करने में देरी के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की खिंचाई की थी. उन्होंने आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए हर तारीख पर अतिरिक्त समय मांगे जाने पर नाखुशी जताई थी. सीबीआई ने मार्च में तीन आरोपी अशोक कुमार, बबीता और भोला यादव के खिलाफ पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया था.

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-भारत एक्सप्रेस

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