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Shiv Sena MLAs disqualification case: महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला सुनाया. अपने फैसले में राहुल नार्वेकर ने कहा- ‘चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है’, ऐसे में उनकी सरकार बनी रह सकती है. हालांकि, इससे पहले यह कहा जा रहा था कि यदि विधायक अयोग्य ठहराए गए तो शिंदे सरकार गिर जाएगी.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाते हुए कहा कि ‘एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे को नहीं है.’ नार्वेकर ने कहा, “शिवसेना के 2018 संशोधित संविधान को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि यह भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है…रिकॉर्ड के अनुसार, मैंने वैध संविधान के रूप में शिव सेना के 1999 के संविधान को ध्यान में रखा है.”
इसी तरह की कई बातें विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 1200 पेज के इस फैसले के अहम बिंदुओं को पढ़ते हुए कहीं. उन्होंने आज छह बिंदुओं पर अपना फैसला सुनाया. इसमें पहला था- असली शिवसेना कौन? इस पर सुप्रीम कोर्ट में चले सुभाष देसाई Vs महाराष्ट्र सरकार केस का संदर्भ उन्होंने लिया. विधानसभा अध्यक्ष बोले- शिंदे गुट ने कहा है कि उद्धव ठाकरे गुट ने 2018 का संविधान गुपचुप तरीके से लागू किया. यह उन्होंने ठीक नहीं किया.
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा, “21 जून 2022 को जब प्रतिद्वंद्वी गुट बना तब शिंदे गुट ही असली शिवसेना राजनीतिक दल था.” विधानसभा अध्यक्ष ने कहा— “2 गुट बनने से पहले शिवसेना के पास 55 विधायक थे, इनमें से 37 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं. इसलिए उनके नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है.”
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