मनीष सिसोदिया. (फोटो: IANS)
Manish Sisodia: शराब नीति मामले में कथित आरोपी दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. अब कोर्ट 29 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा. सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह 16 महीने से जेल में बंद हैं, ट्रायल जहां पहले था, अभी भी वही पर है.
वकील ने कहा कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्तूबर में इस बारे में कहा था कि ट्रायल में देरी होती है तो सिसोदिया निचली अदालत में जमानत की गुहार लगा सकते है.
बता दें कि पिछली सुनवाई में जस्टिस संजय कुमार ने खुद को अलग कर लिया था. जस्टिस संजय कुमार ने कहा था कि वह निजी कारणों से सुनवाई से खुद को अलग कर रहे है, जिसके बाद मामले को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड के पास भेज दिया गया था, सीजेआई द्वारा जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता में नई बेंच गठन किया गया.
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इससे पहले जस्टिस संजीव खन्ना, संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की तीन जज की बेंच याचिका पर सुनवाई कर रही थी. बता दें कि मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मामले में जमानत का अनुरोध करने वाली इस याचिका पर फिर से सुनवाई किये जाने का अनुरोध की गई है, जिसका पहले निस्तारण किया जा चुका है. इससे पहले 4 जून को कोर्ट ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था.
पिछली सुनवाई में सिसोदिया की जमानत पर बहस करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने तीन अहम दलीलें दी. उन्होंने कहा, मनीष सिसोदिया 16 महीने से जेल में है. कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए लेकिन अभी तक शुरू ही नही हुई. इसलिए मैंने विशेष अनुमति याचिका दायर की है. कोर्ट ने 3 जुलाई के बाद फिर से याचिका दायर करने की छूट दी थी. हम उसी के आधार पर आए है और चाहते है कि हमारे मामले को सुना जाए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है.
याचिका में यह भी कहा गया है कि जांच एजेंसियों की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि शराब नीति घोटाले के मुख्य मामले और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप पत्र और अभियोजन की शिकायत 3 जुलाई, 2024 को या उससे पहले दायर कर दी जाएगी.
ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.
सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में आरोप में एफआईआर दर्ज की. बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी थी.
-भारत एक्सप्रेस
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