2020 दिल्ली दंगा से जुड़े मामले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. 15 जनवरी को कोर्ट अगली सुनवाई करेगा. ताहिर हुसैन ने आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में जमानत की मांग की है.
न्यायाधीश अनूप कुमार मेंदीरत्ता की बेंच के समय मामले की सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत ने जमानत देने के सिद्धांत की अवहेलना की है. क्योंकि वह लंबे समय से जेल में बंद है, मुकदमा जल्द समाप्त होने की कोई गुंजाइश नहीं है. वह 4 साल 9 महीने से जेल में है. मामले में अब तक सिर्फ 20 गवाहों से ही पूछताछ हुई है. दिल्ली पुलिस के क्राइमब्रांच द्वारा दाखिल चार्जशीट में दस लोगों को आरोपी बनाया गया है. पुलिस ने इस मामले में सलमान को मुख्य आरोपी बनाया है.
चार्जशीट के मुताबिक आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्या के लिए साजिश रची गई थी. अंकित शर्मा के नेतृत्व में भीड़ ने खास तौर पर टारगेट किया. खजूरी खास इलाके में ताहिर हुसैन के घर के बाहर वारदात हुई. शर्मा की हत्या के बाद भीड़ ने एक नाले में लाश को फेंक दी. पुलिस का दावा है कि उनके पास इस बात के सबूत है कि कुछ लोग लाश नाले में फेंक रहे है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अंकित शर्मा की हत्या तेज धारदार वाले हथियार से की गई.
ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगा की साजिश रचने का आरोप है. साल 2020 फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में ये दंगे हुए थे और कई लोगों की जान गई थी. ताहिर हुसैन पर दंगे भड़काने और उनकी फंडिंग सहित अन्य आरोप है. दंगे के समय ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, लेकिन आरोपी साबित होने पर पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था.
-भारत एक्सप्रेस
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