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Ankit Sharma Murder Case

साल 2020 के दिल्ली दंगा मामले में IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषी ताहिर हुसैन और 4 अन्य की सजा पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. दिल्ली पुलिस ने दोषियों को फांसी देने की मांग की है.

दिल्ली दंगा 2020 के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट 27 जुलाई को ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों की सजा पर बहस सुनेगा.

साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट 14 जुलाई को पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 दोषियों की सजा पर बहस की तारीख तय करेगा. कोर्ट ने इन्हें हत्या और दंगा भड़काने का दोषी माना है.

Tahir Hussain Convicted: दिल्ली में हुए दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में दिल्ली कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है. AAP पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के अलावा 4 आरोपियों (अनस, कासिम, नाजिम और जावेद) को हत्या और दंगा भड़काने सहित कई गंभीर मामलों में दोषी माना है.

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में फैसला सुनाया जाएगा. अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.

Ankit Sharma Murder Case: साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से हुई हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट 11 जून को फैसला सुनाएगा. इस मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 लोग आरोपी हैं.

आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्या मामले में कथित आरोपी ताहिर हुसैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत का दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन समाज के लिए खतरा है.

ताहिर हुसैन ने आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में जमानत की मांग की है, जिसमें उन पर दिल्ली दंगा की साजिश रचने और दंगे भड़काने के आरोप हैं.