केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को Kerala High Court से फिलहाल राहत मिल गई है. जस्टिस विजी अरुण की अध्यक्षता वाली बेंच ने पिनाराई विजयन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर तीन महीने के लिए रोक लगा दिया है.
हाई कोर्ट ने विजयन के खिलाफ चल रहे सभी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दिया है. कोर्ट ने यह आदेश मुख्यमंत्री विजयन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है.
यह मामला नव केरल सदास में दिए गए भाषण से जुड़ा है. इसको लेकर कांग्रेस नेता मुहम्मद शियास ने मुख्यमंत्री विजयन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.
जिसमें आरोप लगाया गया था कि कन्नूर में काले झंडे के विरोध प्रदर्शन के बाद नवंबर 2023 में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की टिप्पणी ने पूरे केरल में युवा कांग्रेस के सदस्यों पर हमलों के लिए उकसाया था.
यह मामला नवंबर 2023 का है, जब मुख्यमंत्री ने कन्नूर में एक सभा के दौरान कहा था कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल्ली कल्लियासेरी में जो हमला किया, वह एक जान बचाने वाला कदम था.
इसके बाद राज्य सरकार की नव केरल सदास (जन संपर्क यात्रा) के दौरान कई जगह विरोध प्रदर्शन हुआ था. जहां कांग्रेस की युवा इकाई (यूथ कांग्रेस) और KSU के कार्यकर्ताओं पर सीआईआई (एम) और DYFI के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किए जाने के का आरोप है.
मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर शिकायत में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के रूप में और गृह मंत्रालय अपने पास रखने के कारण उनका यह बयान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा के लिए प्रेरित करता है और यह सीधे तौर पर उकसाने वाला भाषण था.
-भारत एक्सप्रेस
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